इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 194 कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को दिए गए डिविडेंड पर TDS काटने की बात करता हैं|
Content –
- धारा 194 के अंतर्गत TDS किसे काटना होता हैं?
- धारा 194 के अंतर्गत TDS किस स्तिथि में काटना होता हैं?
- धारा 194 के अंतर्गत TDS की दर क्या हैं?
धारा 194 के अंतर्गत TDS किसे काटना होता हैं?
कोई भी कम्पनी जो डिविडेंड का भुगतान करती हैं उसे धारा 194 के अनुसार TDS काटना होता हैं|
धारा 194 के अंतर्गत TDS किस स्तिथि में काटना होता हैं?
किसी PAN धारक को एक वित्तीय वर्ष में 5,000 रूपये से ज्यादा डिविडेंड भुगतान करने पर कम्पनी को TDS काटना होता हैं|
धारा 194 के अंतर्गत TDS की दर क्या हैं?
- धारा 194 के अनुसार कंपनी को 10% की दर से TDS काटना होता हैं|
- डिविडेंड प्राप्तकर्ता द्वारा PAN कार्ड नही दिए जाने पर 20% की दर से TDS काटना होता हैं|
- गैर भारतीय (NRI) शेयर होल्डर होने पर धारा 195 के अनुसार TDS काटना होता हैं|