Income Tax Section 193: TDS on Interest on Securities

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 193 प्रतिभुतियों पर ब्याज के भुगतान पर TDS काटने के बात करता हैं|

Content –

  1. धारा 193 में TDS किसे काटना होता हैं? (Who should deduct TDS u/s 193?)
  2. धारा 193 में TDS किस पर काटा जा सकता हैं? (On whom can TDS be deducted u/s 193?)
  3. धारा 193 के अंतर्गत TDS किस स्तिथि में काटना होता हैं? (What is the threshold limit for deduction of TDS U/S 193?)
  4. धारा 193 के अंतर्गत TDS की दर क्या हैं? (What is the rate of TDS u/s 193?)

 

धारा 193 में TDS किसे काटना होता हैं? (Who should deduct TDS u/s 193?)

कोई भी व्यक्ति (Assessee) जो प्रतिभुतियों पर ब्याज का भुगतान करता हैं|

 

धारा 193 में TDS किस पर काटा जा सकता हैं? (On whom can TDS be deducted u/s 193?)

  1. Section 193 के अनुसार केवल भारतीय (Resident) को ब्याज का भुगतान करने पर TDS काटना होता हैं|
  2. गैर भारतीय (Non Resident) को ब्याज का भुगतान करने पर धारा 195 के अनुसार TDS काटना होता हैं|

 

धारा 193 के अंतर्गत TDS किस स्तिथि में काटना होता हैं? (What is the threshold limit for deduction of TDS U/S 193?)

5,000 रूपये से ज्यादा ब्याज का भुगतान करने पर TDS काटना होता हैं|

 

धारा 193 के अंतर्गत TDS की दर क्या हैं? (What is the rate of TDS u/s 193?)

  1. धारा 193 के अनुसार 10% की दर से TDS काटना होता हैं|
  2. जिसका TDS काटा जा रहा हैं उनके द्वारा PAN कार्ड नही दिए जाने पर 20% की दर से TDS काटना होता हैं|

 

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