Income Tax Section 194IA: TDS on Purchase of Immovable Property

आयकर की धारा 194IA अचल सम्पति (Immovable Property) को खरीदने पर TDS काटने की बात करता हैं|

Content –

  1. धारा 194IA के अंतर्गत TDS किसे काटना होता हैं?
  2. धारा 194IA में TDS की दर क्या हैं?
  3. धारा 194IA में अचल सम्पति (Immovable Property) मतलब क्या होता हैं?
  4. धारा 194IA में TDS का भुगतान कैसे करें?

 

धारा 194IA के अंतर्गत TDS किसे काटना होता हैं?

कोई भी व्यक्ति जो 50,00,000 रूपये से ज्यादा की अचल सम्पति (Immovable Property) खरीदता हैं उसे TDS काटना होता हैं|

 

धारा 194IA में TDS की दर क्या हैं?

धारा 194IA में भुगतान के समय 1% की दर से TDS काटना होता हैं|

 

धारा 194IA में अचल सम्पति (Immovable Property) मतलब क्या होता हैं?

  1. Agriculture Land को छोड़कर सभी प्रकार की लैंड और बिल्डिंग अचल संपति में शामिल होती हैं| जैसे Residential Property और Commercial Property etc.
  2. Agriculture Land पर धारा 194IA में TDS नही काटा जाता हैं|

 

धारा 194IA में TDS का भुगतान कैसे करें?

  1. धारा 194IA में TDS जिस महीने में काटा गया हैं उसके अगले महीने में 7 तारीख से पहले Form 26QA भरकर TDS जमा कराना होता हैं|
  2. Form 26QA में TDS की जानकारी भरी जाती हैं और TDS का भुगतान किया जाता हैं| Form 26QA को भरने के लिए TAN नम्बर की आवश्यकता नही होती हैं|

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top