आयकर की धारा 194IB उन व्यक्ति पर लगती हैं जिन्हें 194I के अनुसार TDS नही काटना होता हैं| 194IB के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा 50,000 रूपये या इससे ज्यादा प्रति महीने किराए का भुगतान करने पर TDS काटना होता हैं|
Content –
- धारा 194IB के अंतर्गत TDS किसे काटना होता हैं?
- धारा 194IB में TDS की दर क्या हैं?
- धारा 194IB में TDS का भुगतान कैसे करें?
धारा 194IB के अंतर्गत TDS किसे काटना होता हैं?
- किसी भी व्यक्ति द्वारा 50,000 रूपये से ज्यादा प्रति महीने किराए का भुगतान करने पर TDS काटना आवश्यक होता हैं|
- यदि वह व्यक्ति धारा 194I में कवर हो जाता हैं, तो उस पर धारा 194IB नही लगती हैं|
धारा 194IB में TDS की दर क्या हैं?
- धारा 194IB में TDS की दर 5% हैं|
- जिनका TDS काटा जा रहा हैं उनके द्वारा PAN नंबर नही दिए जाने पर 20% की दर से TDS काटना होता हैं|
धारा 194IB में TDS का भुगतान कैसे करें?
- धारा 194IB के अंतर्गत TDS काटने के बाद 30 दिन के अन्दर Form 26QB भरकर TDS को जमा करना होता हैं|
- Form 26QB में TDS की जानकारी भरी जाती हैं और TDS का भुगतान किया जाता हैं|Form 26QB भरने के लिए TAN नंबर की आवश्यकता नही होती हैं|