Income Tax Section 194IB: TDS on Payment of Rent

आयकर की धारा 194IB उन व्यक्ति पर लगती हैं जिन्हें 194I के अनुसार TDS नही काटना होता हैं| 194IB के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा 50,000 रूपये या इससे ज्यादा प्रति महीने किराए का भुगतान करने पर TDS काटना होता हैं|

Content –

  1. धारा 194IB के अंतर्गत TDS किसे काटना होता हैं?
  2. धारा 194IB में TDS की दर क्या हैं?
  3. धारा 194IB में TDS का भुगतान कैसे करें?

 

धारा 194IB के अंतर्गत TDS किसे काटना होता हैं?

  1. किसी भी व्यक्ति द्वारा 50,000 रूपये से ज्यादा प्रति महीने किराए का भुगतान करने पर TDS काटना आवश्यक होता हैं|
  2. यदि वह व्यक्ति धारा 194I में कवर हो जाता हैं, तो उस पर धारा 194IB नही लगती हैं|

 

धारा 194IB में TDS की दर क्या हैं?

  1. धारा 194IB में TDS की दर 5% हैं|
  2. जिनका TDS काटा जा रहा हैं उनके द्वारा PAN नंबर नही दिए जाने पर 20% की दर से TDS काटना होता हैं|

 

धारा 194IB में TDS का भुगतान कैसे करें?

  1. धारा 194IB के अंतर्गत TDS काटने के बाद 30 दिन के अन्दर Form 26QB भरकर TDS को जमा करना होता हैं|
  2. Form 26QB में TDS की जानकारी भरी जाती हैं और TDS का भुगतान किया जाता हैं|Form 26QB भरने के लिए TAN नंबर की आवश्यकता नही होती हैं|

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