आयकर की धारा 194I किराए/ भाड़े पर TDS काटने की बात करता हैं|
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धारा 194I के अंतर्गत TDS किसे काटना होता हैं?
- Individual या Hindu Undivided Family (HUF) की स्तिथि में –
- Businessman को – 1 करोड़ से ज्यादा sales होने पर|
- Service Provider को – 50 लाख से ज्यादा sales होने पर|
- Partnership Firm/ Limited Liability Partnership (LLP)
- Company
प्लांट और मशीनरी के किराए पर TDS किस स्तिथि में काटना होता हैं और TDS की दर क्या हैं?
प्लांट या मशीनरी का किराया एक वित्तीय वर्ष में 2,40,000 रूपये से ज्यादा भुगतान करने पर TDS काटना होता हैं| TDS 2% की दर से काटना होता हैं|
लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर के किराए पर TDS किस स्तिथि में काटना होता हैं और TDS की दर क्या हैं?
लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर का किराया एक वित्तीय वर्ष में 2,40,000 रूपये से ज्यादा भुगतान करने पर TDS काटना होता हैं| TDS 10% की दर से काटना होता हैं|