PPF का पूरा नाम पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड होता हैं| यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई निवेश की स्कीम हैं| यह फण्ड निवेशक को तुलनात्मक रूप से अधिक ब्याज देता हैं और स्थिर आय का माध्यम बनता हैं|
PPF account कौन खुलवा सकता हैं?
कोई भी भारतीय PPF account खुलवा सकता हैं| अतः 18 वर्ष से कम (MINOR) के नाम से भी PPF account खुल सकता हैं|
PPF account कौन खुलवा नही सकता हैं?
- HUF PPF account नही खोल सकता हैं|
- NRI PPF account नही खोल सकते हैं| NRI बनने से पहले उन्होंने PPF खुलवा दिया था तो 15 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद PPF account बंद करना होता हैं|
PPF account कहाँ खोला जा सकता हैं?
State Bank of India (SBI), HDFC BANK, ICICI BANK, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Canara Bank, Bank of India, Union Bank of India, Central Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Overseas Bank, IDBI Bank, Punjab National Bank (PNB), Uco Bank, Punjab and Sind Bank etc.
PPF account में कितना ब्याज की दर क्या हैं?
- PPF के ब्याज का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं| जो हर तिमाही में बदला जा सकता हैं|
- 01-01-24 से 31-03-24 के लिए ब्याज की दर 7.1% हैं|
PPF account कितने समय बाद पूरा होता हैं?
PPF को शुरुआत में 15 वर्ष के लिए खोला जाता हैं| 15 वर्ष पुरे होने के बाद निवेशक के पास 3 विकल्प होते हैं-
- PPF account को बंद करके पूरा पैसा उठा सकते हैं|
- PPF account को बंद नही करते हैं और 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाते हैं| इस विकल्प में आपको हर साल न्यूनतम 500 रूपये या अधिकतम 1.5 लाख जमा करने होते हैं| PPF account की अवधि बढ़ाने के लिए PPF के पुरे होने के 1 साल के अन्दर Form H जमा करवाना होता हैं| भविष्य में आप पैसे उठाना चाहते हैं तो अवधि बढ़े हुए PPF account से आप अधिकतम 60% तक पैसा उठा सकते हैं| अगर आप पूरा 60% पैसा नही उठाते हैं तो हर साल आपको 1 बार पैसा उठाने की सुविधा दी जाएगी|
- PPF account को बंद नही करते हैं और PPF की अवधि भी नही बढ़ाते (Extend) हैं| इस विकल्प में भविष्य में आपको पैसे जमा करने की कोई आवश्यकता नही हैं| और PPF में जो बैलेंस हैं उस पर ब्याज PPF account में जमा होता रहेगा| और आप अपनी इच्छा से पूरा पैसा कभी भी उठा सकते हैं| अगर आप पूरा पैसा एक साथ उठाकर खाता बंद करना नही चाहते हैं तो हर साल आपको 1 बार पैसा उठाने की सुविधा दी जाएगी|
क्या PPF account को पूरा होने से पहले बंद (premature close) किया जा सकता हैं?
हाँ, PPF account को पूरा होने से पहले बंद premature close किया जा सकता हैं| परन्तु केवल 3 स्तिथियों में ही ऐसा किया जा सकता हैं-
- यदि खाता धारक को या उनके पति/ पत्नी/ बच्चो को गंभीर बीमारी हो जाती हैं या उनका जीवन संकट में आ जाता हैं|
- यदि खाता धारक या उनके पति/ पत्नी/ बच्चो को उच्च पढाई के लिए पैसे की जरुरत होती हैं| इस स्तिथि में बड़े महाविद्यालय में दाखिले का कोई सबूत देना होता हैं|
- यदि खाता धारक NRI बन जाता हैं|
Premature close करने पर पेनल्टी के रूप में 1% ब्याज कम मिलता हैं| उदाहरण के लिए यदि PPF account को 3 साल के लिए चालू रखा था जिस पर ब्याज की दर 7% थी| Premature close करने पर 6% से ब्याज दिया जाता हैं|
क्या PPF account से कुछ पैसा withdraw (Partial Withdrawal) किया जा सकता हैं?
हाँ, पब्लिक प्रोविड़ेंद फण्ड पूरा होने से पहले उसमे से कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं| जिसे Partial Withdrawal भी कहते हैं| Partial withdrawal के कुछ नियम हैं| जो नीचे बताये गए हैं-
- PPF account को 5 वर्ष पुरे होने के बाद ही Partial Withdrawal किया जा सकता हैं|
- Partial withdrawal करने पर कोई टैक्स या पेनल्टी नही लगती हैं|
- एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही पैसे निकले जा सकते हैं| मतलब 01 अप्रैल से 31 मार्च की 12 महीने की अवधि में एक बार ही पैसे निकालने की सुविधा हैं|
- PPF account के पूरा होने से पहले उसमे से एक सीमा तक ही पैसे निकले जा सकता हैं जो निचे बताई गई हैं –
- PPF account के 5 वर्ष पुरे होने के बाद जो बैलेंस होता हैं उसका 50% तक पैसा निकाला जा सकता हैं|
- पैसा निकालने के लिए Form C को बैंक में जमा करवाना होता हैं|
क्या PPF account से loan मिल सकता हैं?
हाँ, PPF account से लोन मिल सकता हैं| लोन लेने की कुछ सर्ते होती हैं जो नीचे बताई गई हैं-
1. PPF account को 3 वर्ष पुरे होने के बाद ही लोन उठाया जा सकता हैं|
2. PPF account में जो बैलेंस होता हैं उसका 25% तक पैसा लोन के रूप में उठाया जा सकता हैं|
3. लोन पर उठाये गए पैसे पर ब्याज की दर PPF द्वारा दिए गए ब्याज से 1% ज्यादा रहती हैं| उदाहरन के लिए PPF अभी 7.1% ब्याज दे रहा हैं| तो लोन पर 8.1% ब्याज वसूल किया जायेगा|
क्या PPF से प्राप्त ब्याज पर TDS काटा जाता हैं?
नही, PPF से प्राप्त ब्याज पर TDS नही काटा जाता हैं| PPF से प्राप्त राशि पूरी तरह कर मुक्त होती हैं|
PPF account के सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बातें|
- Public Providend Fund में प्रति वर्ष कम से कम 500 रूपये जमा करवाना आवश्यक हैं| किसी वर्ष 500 रूपये जमा नही होते हैं तो PPF account निष्क्रिय (dormant) हो जाता हैं| फिर बाद में 50 रूपये के चार्ज के साथ उसे वापस चालू किया जाता हैं|
- Public Providend Fund में प्रति वर्ष अधिकतम 1.5 लाख रूपये जमा किये जा सकते हैं|
- Public Providend Fund में केस, चेक या अन्य ऑनलाइन माध्यम से पैसे जमा किये जा सकते हैं|
- Public Providend Fund की ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं| जो हर तिमाही में बदली जा सकती हैं| अभी ब्याज दर 7.1% हैं|
- Public Providend Fund में जमा की गई राशि आयकर की धारा 80C के तहत कर मुक्त हो जाती हैं|
PPF की पोस्ट ऑफिस की अन्य स्कीम से तुलना|
स्कीम का नाम | ब्याज दर | TDS applicability | ब्याज का भुगतान | Taxability |
1. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) | 7.4% | No | मासिक/ Monthly | Taxable |
2. पब्लिक प्रोविदेंड फण्ड (PPF) | 7.1% | No | वार्षिक/ Yearly and Payable at Maturity | Non-Taxable |
3. पोस्ट ऑफिस recurring डिपाजिट (5 वर्ष) | 6.7% | Yes | तिमाही/ Quarterly and Payable at Maturity | Taxable |
4. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपाजिट (1 से 3 वर्ष) | 6.9% से 7.1% | Yes | तिमाही/ Quarterly and Payable at Maturity | Taxable |
5. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपाजिट (5 वर्ष) | 7.5% | Yes | तिमाही/ Quarterly and Payable at Maturity | Taxable |
6. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट | 7.7% | Yes | वार्षिक/ Yearly and Payable at Maturity | Taxable |
7. सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (SCSS) | 8.2% | Yes | तिमाही/ Quarterly | Taxable |
8. सुकन्या समृद्धि अकाउंट | 8.2% | No | वार्षिक/ Yearly and payable at maturity | Non-Taxable |