SCSS: Post Office Senior Citizen Savings Scheme (POSCSS) and its Features.

सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS) पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाने वाला सीनियर सिटिज़न के लिए सबसे बेहतरीन निवेश का विकल्प हैं| भारत सरकार द्वारा बनाई गई यह स्कीम सबसे ज्यादा ब्याज प्रदान करती हैं| और बिना किसी जोखिम के स्थिर आय का साधन बनती हैं|

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    SCSS कौन खुलवा सकता हैं?

    • कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होती हैं|
    • सेवानिवृत सिविलियन कर्मचारी (Retired Civilian Employees) 55 वर्ष की उम्र के बाद SCSS खुलवा सकते हैं| परन्तु एक शर्त होती हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर निवेश करना होता हैं|
    • सेवानिवृत डिफेन्स कर्मचारी (Retired Defence Employees) 50 वर्ष की उम्र के बाद SCSS खुलवा सकते हैं| परन्तु एक शर्त होती हैं की रिटायरमेंट बेनिफिट प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर निकेश करना होता हैं|
    • SCSS पर्सनल नाम से खोला जा सकता हैं और जॉइंट नाम से भी खोला जा सकता हैं| जॉइंट नाम से केवल पति – पत्नी के नाम से खोला जा सकता हैं|
     

    Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) में कितना ब्याज मिलता हैं?

    सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS) में ब्याज का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं| जो हर तिमाही की शुरुआत में बदला जा सकता हैं| 01-01-2024 से 31-03-2024 के लिए ब्याज की दर 8.2% हैं| ब्याज का भुगतान हर तिमाही में किया जाता हैं|

     

    SCSS में कितना पैसा जमा कराया जा सकता हैं?

    सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS) में कम से कम 1000 रूपये जमा करने होते हैं| और पर्सनल नाम से अधिकतम 30 लाख रूपये जमा कराए जा सकते हैं| पैसा जमा केवल एक बार ही जमा कराया जा सकता हैं|

     

    SCSS कितने समय बाद पूरा होता हैं?

    सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS) 5 वर्ष बाद पुरा होता हैं| 5 वर्ष पुरे होने के बाद SCSS की अवधि को 3 वर्ष के लिए बढाया (extend) जा सकता हैं|

     

    क्या SCSS को पूरा होने से पहले बंद (Premature Close) किया जा सकता हैं?

    हाँ, SCSS को पूरा होने से पहले बंद (Premature Close) किया जा सकता हैं| परन्तु कुछ पेनल्टी लगती हैं-

    1. 1 वर्ष पुरे होने से पहले बंद करने पर – जमा कराई गई राशि को लौटाया जाता हैं| और कुछ भी ब्याज का भुगतान नही किया जाता हैं| यदि बंद करने से पहले ब्याज का भुगतान कर दिया गया था तो जमा कराई गई राशि में से ब्याज को कम करके लौटाया जाता हैं|
    2. 1 वर्ष – 2 वर्ष के बीच में बंद करने पर – जमा करे गई राशि को 1.5% पेनल्टी काट कर लौटा दिया जाता हैं|
    3. 2 वर्ष – 5 वर्ष के बीच में बंद करने पर – जमा कराई गई राशि को 1% पेनल्टी काट कर लौटा दिया जाता हैं|
    4. अवधि बढे हुए (Extended SCSS account) SCSS खाते को बिना किसी पेनल्टी के बंद किया जा सकता हैं|
     

    क्या SCSS से प्राप्त ब्याज पर TDS काटा जा सकता हैं?

    हाँ, एक वित्तीय वर्ष में SCSS से प्राप्त ब्याज 50000 रूपये से अधिक होने पर 10% की दर से TDS काटा जाता हैं| इनकम टैक्स की धारा 194(A) के अंतर्गत TDS काटा जाता हैं| Form 15G/ 15H जमा करवाने पर TDS नही काटा जाता हैं|

     

    SCSS की पोस्ट ऑफिस की अन्य स्कीम से तुलना|

      ब्याज दर TDS applicability ब्याज का भुगतान Taxability
    1. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) 7.4% No मासिक/ Monthly Taxable
    2. पब्लिक प्रोविदेंड फण्ड (PPF) 7.1% No वार्षिक/ Yearly and Payable at Maturity Non-Taxable
    3. पोस्ट ऑफिस recurring डिपाजिट (5 वर्ष) 6.7% Yes तिमाही/ Quarterly and Payable at Maturity Taxable
    4. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपाजिट (1 से 3 वर्ष) 6.9% से 7.1% Yes तिमाही/ Quarterly and Payable at Maturity Taxable
    5. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपाजिट (5 वर्ष) 7.5% Yes तिमाही/ Quarterly and Payable at Maturity Taxable
    6. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7% Yes वार्षिक/ Yearly and Payable at Maturity Taxable
    7. सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (SCSS) 8.2% Yes तिमाही/ Quarterly Taxable
    8. सुकन्या समृद्धि अकाउंट 8.2% No वार्षिक/ Yearly and payable at maturity Non-Taxable

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