सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS) पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाने वाला सीनियर सिटिज़न के लिए सबसे बेहतरीन निवेश का विकल्प हैं| भारत सरकार द्वारा बनाई गई यह स्कीम सबसे ज्यादा ब्याज प्रदान करती हैं| और बिना किसी जोखिम के स्थिर आय का साधन बनती हैं|
SCSS कौन खुलवा सकता हैं?
- कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होती हैं|
- सेवानिवृत सिविलियन कर्मचारी (Retired Civilian Employees) 55 वर्ष की उम्र के बाद SCSS खुलवा सकते हैं| परन्तु एक शर्त होती हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर निवेश करना होता हैं|
- सेवानिवृत डिफेन्स कर्मचारी (Retired Defence Employees) 50 वर्ष की उम्र के बाद SCSS खुलवा सकते हैं| परन्तु एक शर्त होती हैं की रिटायरमेंट बेनिफिट प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर निकेश करना होता हैं|
- SCSS पर्सनल नाम से खोला जा सकता हैं और जॉइंट नाम से भी खोला जा सकता हैं| जॉइंट नाम से केवल पति – पत्नी के नाम से खोला जा सकता हैं|
Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) में कितना ब्याज मिलता हैं?
सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS) में ब्याज का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं| जो हर तिमाही की शुरुआत में बदला जा सकता हैं| 01-01-2024 से 31-03-2024 के लिए ब्याज की दर 8.2% हैं| ब्याज का भुगतान हर तिमाही में किया जाता हैं|
SCSS में कितना पैसा जमा कराया जा सकता हैं?
सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS) में कम से कम 1000 रूपये जमा करने होते हैं| और पर्सनल नाम से अधिकतम 30 लाख रूपये जमा कराए जा सकते हैं| पैसा जमा केवल एक बार ही जमा कराया जा सकता हैं|
SCSS कितने समय बाद पूरा होता हैं?
सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS) 5 वर्ष बाद पुरा होता हैं| 5 वर्ष पुरे होने के बाद SCSS की अवधि को 3 वर्ष के लिए बढाया (extend) जा सकता हैं|
क्या SCSS को पूरा होने से पहले बंद (Premature Close) किया जा सकता हैं?
हाँ, SCSS को पूरा होने से पहले बंद (Premature Close) किया जा सकता हैं| परन्तु कुछ पेनल्टी लगती हैं-
- 1 वर्ष पुरे होने से पहले बंद करने पर – जमा कराई गई राशि को लौटाया जाता हैं| और कुछ भी ब्याज का भुगतान नही किया जाता हैं| यदि बंद करने से पहले ब्याज का भुगतान कर दिया गया था तो जमा कराई गई राशि में से ब्याज को कम करके लौटाया जाता हैं|
- 1 वर्ष – 2 वर्ष के बीच में बंद करने पर – जमा करे गई राशि को 1.5% पेनल्टी काट कर लौटा दिया जाता हैं|
- 2 वर्ष – 5 वर्ष के बीच में बंद करने पर – जमा कराई गई राशि को 1% पेनल्टी काट कर लौटा दिया जाता हैं|
- अवधि बढे हुए (Extended SCSS account) SCSS खाते को बिना किसी पेनल्टी के बंद किया जा सकता हैं|
क्या SCSS से प्राप्त ब्याज पर TDS काटा जा सकता हैं?
हाँ, एक वित्तीय वर्ष में SCSS से प्राप्त ब्याज 50000 रूपये से अधिक होने पर 10% की दर से TDS काटा जाता हैं| इनकम टैक्स की धारा 194(A) के अंतर्गत TDS काटा जाता हैं| Form 15G/ 15H जमा करवाने पर TDS नही काटा जाता हैं|
SCSS की पोस्ट ऑफिस की अन्य स्कीम से तुलना|
ब्याज दर | TDS applicability | ब्याज का भुगतान | Taxability | |
1. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) | 7.4% | No | मासिक/ Monthly | Taxable |
2. पब्लिक प्रोविदेंड फण्ड (PPF) | 7.1% | No | वार्षिक/ Yearly and Payable at Maturity | Non-Taxable |
3. पोस्ट ऑफिस recurring डिपाजिट (5 वर्ष) | 6.7% | Yes | तिमाही/ Quarterly and Payable at Maturity | Taxable |
4. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपाजिट (1 से 3 वर्ष) | 6.9% से 7.1% | Yes | तिमाही/ Quarterly and Payable at Maturity | Taxable |
5. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपाजिट (5 वर्ष) | 7.5% | Yes | तिमाही/ Quarterly and Payable at Maturity | Taxable |
6. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट | 7.7% | Yes | वार्षिक/ Yearly and Payable at Maturity | Taxable |
7. सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (SCSS) | 8.2% | Yes | तिमाही/ Quarterly | Taxable |
8. सुकन्या समृद्धि अकाउंट | 8.2% | No | वार्षिक/ Yearly and payable at maturity | Non-Taxable |