हाँ, क्रेडिट कार्ड धारक को इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता हैं|
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Credit Card रखने से Income Tax का Notice क्यों आ सकता हैं?
आयकर की धारा 285BA के अनुसार, Credit Card जारी करने वाली कंपनियों को 2 प्रकार के क्रेडिट कार्ड धारको की जानकारी वित्तीय वर्ष के अंत में Income Tax Department को बतानी होती हैं|
- वे क्रेडिट कार्ड धारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष में 1 लाख या उससे ज्यादा की राशि cash में अपने क्रेडिट कार्ड में जमा करवाई हैं| और
- वे क्रेडिट कार्ड धारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे ज्यादा की राशि cash के अतिरिक्त किसी माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड में जमा करवाई हैं| जैसे ऑनलाइन ट्रान्सफर करके|
क्रेडिट कार्ड कम्पनी द्वारा हर साल ऊपर बताये गए श्रेणी के क्रेडिट कार्ड धारको की जानकारी इनकम टैक्स को साझा करनी आवश्यक होती हैं|
Income Tax का Notice कब आ सकता है?
यह जानकारी बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) पुरा होने के बाद 2 महीने के अन्दर मतलब 31 मई से पहले इनकम टैक्स को देनी होती हैं| फिर 31 जुलाई तक ITR file करने का अंतिम समय होता हैं| सामान्यतः उसके बाद इस तरह के नोटिस जारी किये जाते हैं|
Income Tax के Notice से कैसे बचें?
- समय पर अपना इनकम टैक्स फाइल करें| और इसमें सही ढंग से इनकम के स्त्रोत बताये|
- Credit Card उपयोग करने वालों को cash में पैसा जमा करवाने से बचना चाहिये|
- यदि credit card से पुरे साल में 10 लाख से ज्यादा का खर्च किया जाता हैं तो 2 अलग अलग कंपनियो के credit card का उपयोग करे| जिससे किसी एक क्रेडिट कार्ड में 10 लाख रूपये से ज्यादा पैसे भरने की जरुरत न पड़ें|