PM Vishwakarma Yojana: प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY)

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PM Vishwakarma Yojana एक केन्द्रीय सरकार की योजना हैं| जिसे माननीय प्रधान मंत्री श्री मान नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 सितम्बर 2023 को कारीगर और शिल्पकारों को सहायता देने के लिए शुरू किया गया|

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    PM Vishwakarma Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता हैं?

    • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए|
    • आवेदक कारीगर और शिल्पकार होना चाहिए जो अपने हाथ और औजार से कम करते हो|
    • आवेदक द्वारा पूर्व में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की समान प्रकार की योजना में लाभ नही लिया गया होना चाहिए| जैसे PMEGP, PM Swanidhi Yojna और Mudra loan Yojna.
    • परिवार के केवल एक सदस्य को ही योजना में लाभ दिया जायेगा|
    • सरकारी कर्मचारी द्वारा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा योजना में आवेदन नही किया जा सकता हैं|
     

    PM Vishwakarma Yojana से किसे लाभ प्राप्त होगा?

    योजना में 18 प्रकार के पारम्परिक कारीगर और शिल्पकारों के व्यवसाय को शामिल किया गया हैं –

    1. सुथार (Carpenter)
    2. नाव बनाने वाले (Boat Maker)
    3. अस्त्र बनाने वाले (Armourer)
    4. लोहार (Blacksmith)
    5. ताला बनाने वाले (Locksmith)
    6. हथोड़ा और टूलकिट बनाने वाले (Hammer and Tool Kit Maker)
    7. सुनार (Goldsmith)
    8. कुम्हार (Potter)
    9. मोची (Cobbler/ Shoesmith/ Footwear Artisan)
    10. राजमिस्त्री (Mason)
    11. डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले (Coir, Mat, Broom Maker)
    12. गुड़िया और खिलौने बनाने वाले (Doll and Toy Maker)
    13. नाई (Barber)
    14. मालाकार (Garland Maker)
    15. धोबी (Washerman)
    16. दर्जी (Tailer)
    17. मछली का जाल बनाने वाले (Fishing Net Maker)
    18. मूर्तिकार (Sculptor/ Stone Carver/ Stone Breaker)
     

    PM Vishwakarma Yojana में क्या क्या लाभ दिए गई हैं?

    1. पहचान (Recognition) – योजना में आवेदक को प्रमाण पत्र और आई डी कार्ड के द्वारा विश्वकर्मा के रूप में पहचान दी जायेगा|
    2. कौशल (Skill) –
      •  सर्व प्रथम कौशल सत्यापन (Skill Verification) किया जायेगा|
      • Basic Training – आवेदक को 5 से 7 दिन के लिए 40 घंटे का बेसिक प्रशिक्षण दिया जायेगा|
      • Advanced Training – यदि आवेदक इच्छुक हैं तो उन्हें 15 दिन के लिए 120 घंटे का एडवांस्ड प्रशिक्षण दिया जायेगा|
      • प्रशिक्षण (Training) के दौरान आवेदक को प्रति दिन 500 रूपये का वेतन दिया जायेगा|
    1. Toolkit Incentive – बेसिक प्रशिक्षण के दौरान आवेदक को 15,000 रूपये टूलकिट ख़रीदने के लिए दिए जायेंगे|
    2. ऋण समर्थन (Credit Support) –
      • आवेदक को पहले चरण में 1 लाख रूपये का लोन दिया जायेगा| जिसका भुगतान अगले 18 महीने में करना होगा| जिस पर ब्याज की दर 5% होगी|
      • पहले चरण में लोन का भुगतान समय पर करने और एडवांस्ड प्रशिक्षण पूरा करने पर दुसरे चरण में 2 लाख रूपये का लोन दिया जायेगा| जिसका भुगतान अगले 30 माह में करना होगा| इस पर भी ब्याज की दर 5% रहेगी|
      • ऋण गारंटी फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा|
    1. डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन (Digital Transaction Incentive) – माह के अधिकतम 100 डिजिटल लेनदेन पर 1 रूपये प्रति लेनदेन सरकार द्वारा दिया जायेगा|
    2. मार्केटिंग समर्थन (Marketing Support) – गुणवत्ता प्रमाण पत्र, प्रचार, ई- कॉमर्स से जोड़ना और विज्ञापन जैसी सुविधा नेशनल मार्केटिंग कमिटी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी|

    PM Vishwakarma Yojana में आवेदन के लिए क्या दस्तावेज (Document) आवश्यक हैं?

    • आधार कार्ड
    • मोबाइल नंबर
    • बैंक डिटेल्स
    • राशन कार्ड
    • राशन कार्ड नही होने पर आवेदक को परिवार के सभी सदस्य के आधार कार्ड दिखाने होंगे|
    • बैंक खाता नही होने पर पहले बैंक खाता खुलवाना आवश्यक हैं| सभी लाभ बैंक खाते में दिए जायेंगे अतः बैंक में खाता आवश्यक हैं|
     

    PM Vishwakarma Yojana में आवेदन कैसे करें?

    •  योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक अपने नजदीकी CSC (Common Service Centres), MSME-Development and Facilitation Offices (MSME-DFO) या जिला उद्योग केंद्र में संपर्क करके कर सकते हैं|
    • आवेदक का पंजीकरण 3 चरणों में सत्यापन के बाद होगा जो निचे बताये गए हैं-
        1. ग्राम पंचायत लेवल पर सत्यापन
        2. जिला कार्यान्वयन समिति (District Implementation Committee) द्वारा पुनः निरक्षण
        3. स्क्रीनिंग समिति द्वारा मंजुरी|

    FAQs

    परिवार मतलब पति, पत्नी और उनके कुँवारे बच्चे|

    एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही योजना में आवेदन कर सकता हैं|

    हाँ, परन्तु PM विश्वकर्मा योजना में मिले ऋण का भुगतान करने के बाद ही PMEGP योजना में आवेदन किया जा सकता हैं| 

    नही, PMEGP योजना का लाभ लेने के बाद PM विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन नही किया जा सकता हैं|

    प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना में प्रशिक्षण का लक्ष्य कारीगर और शिल्पकारों की योग्यता हो बढ़ाना हैं| जिससे भविष्य में उनका कम आसान हो सकें|

    हाँ, बिना किसी पेनल्टी के समय से पहले ऋण का भुगतान किया जा सकता हैं|

    सभी प्रकार की बैंक, NBFCs और माइक्रो फाइनेंस बैंक ऋण देने के लिए योग्य हैं|  

    बैंक द्वारा ऋण पर 5% की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा| 8% तक का अधिकतम अनुदान सरकार द्वारा बैंक को अग्रिम रूप से दिया जाएगा| 

    नंबर - 1800 267 7777 और  1800 261 7923

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