PM Employment Generation Programme: प्रधान मंत्री रोजगार सर्जन प्रोग्राम (PMEGP)

pmegpy-how-to-apply-for-pmegp

PMEGP केन्द्रीय सरकार की एक योजना हैं| जिसका उद्देश्य नए व्यापार को वित्तीय सहायता देना हैं जिससे देश में रोजगार का सर्जन हो सकें| इस योजना को अगस्त 2008 में शुरू किया गया|

Contents
    Add a header to begin generating the table of contents

    PMEGP में कौन आवेदन कर सकता हैं?

    • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए|
    • आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 8 कक्षा पास होनी चाहिए|
    • केवल नए प्रोजेक्ट के लिए ही PMEGP में आवेदन किया जा सकता हैं|
    • आवेदक द्वारा पूर्व में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की समान प्रकार की योजना में लाभ नही लिया गया होना चाहिए|
    • परिवार के केवल एक सदस्य को ही योजना में लाभ दिया जायेगा|

    PMEGP में आवेदक की योग्यता किस तरह देखी जाती हैं?

    1. नए प्रोजेक्ट के लिए –
      1. वह प्रोजेक्ट जो पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) नही करेंगे उन्हें PMEGP में लाभ नही दिया जाता हैं|
      2. प्रोजेक्ट लागत में भूमि की लागत को शामिल नही किया जा सकता हैं|
      3. प्रोजेक्ट को उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत (Register) करवाना आवश्यक हैं|
    1. पूर्व में PMEGP में लगे प्रोजेक्ट के लिए –
      1. पूर्व का अनुदान 3 साल के लॉक इन अवधि (Lock in Period) के बाद सफलता पूर्वक प्राप्त हो चूका हैं|
      2. पूर्व का PMEGP का लोन का समय पर भुगतान करके पूरा करा दिया हैं|
      3. प्रोजेक्ट अच्छी बिक्री के साथ लाभ कमा रहा हैं और भविष्य में ज्यादा विकास की संभावना दिखती हैं|

    PMEGP में नए लगाये गए प्रोजेक्ट को क्या क्या लाभ दिए गए हैं?

    1. सामान्य वर्ग (General Category) आवेदक के लिए
      1. शहरी इलाका (Urban Area) – प्रोजेक्ट लागत का 15% का अनुदान (सब्सिडी)
      2. ग्रामीण इलाका (Rural Area) – प्रोजेक्ट लागत का 25% का अनुदान (सब्सिडी)

     

    1. विशेष वर्ग (OBC, ST, SC, Woman, Transgender, दिव्यांग) आवेदक के लिए
      1. शहरी इलाका (Urban Area) – प्रोजेक्ट लागत का 25% का अनुदान (सब्सिडी)
      2. ग्रामीण इलाका (Rural Area) – प्रोजेक्ट लागत का 35% का अनुदान (सब्सिडी)

    Note:

    1. विनिर्माण इकाई (Manufacturing Unit) में प्रोजेक्ट की अधिकतम लागत 50 लाख रूपये तक होनी चाहिए|
    2. व्यापार और सर्विस क्षेत्र (Business and Service Sector) में प्रोजेक्ट की अधिकतम लागत 20 लाख रूपये होनी चाहिए|
    3. यदि प्रोजेक्ट की लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख या व्यापार/ सर्विस क्षेत्र में 20 लाख से अधिक हैं तो शेष राशि बैंक द्वारा बिना सरकारी सब्सिडी के दी जा सकती हैं|
    4. सामान्य वर्ग के आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 10% Own Contribution करना होता हैं| मतलब प्रोजेक्ट लागत का 10% स्वयं को बैंक में जमा करवाने होते हैं|
    5. विशेष वर्ग के आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 5% Own Contribution करना होता हैं|

    PMEGP में लगाये गए प्रोजेक्ट को दुसरी बार लोन देकर किस तरह सहायता की जाती हैं?

    कोई आवेदक जिन्हें पूर्व में PMEGP में सहायता दी गई हैं उन्हें वर्तमान व्यापार को बढ़ाने (Upgradation) के लिए दूसरी बार वापस लोन दिया जायेगा| जिसमे निचे बताये गए लाभ दिए जायेंगे|

    सभी वर्ग के आवेदक के लिए – प्रोजेक्ट लागत का 15% का अनुदान (सब्सिडी)

    Note:

    1. विनिर्माण इकाई (Manufacturing Unit) में प्रोजेक्ट की अधिकतम लागत 1 करोड़ रूपये तक होनी चाहिए|
    2. व्यापार और सर्विस क्षेत्र (Business and Service Sector) में प्रोजेक्ट की अधिकतम लागत 25 लाख होनी चाहिए|
    3. यदि प्रोजेक्ट की लागत विनिर्माण क्षेत्र में 1 करोड़ या व्यापार/ सर्विस क्षेत्र में 50 लाख से अधिक हैं तो शेष राशि बैंक द्वारा दिन सरकारी सब्सिडी के दी जा सकती हैं|
    4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र (North Eastern Region) और पहाड़ी राज्यों (Hill States) में प्रोजेक्ट लागत का 20% का अनुदान (सब्सिडी) दी जाएगी|
    5. आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 10% Own Contribution करना होता हैं|

    PMEGP में कौनसे वित्तीय संस्थान (Financial Institution) ऋण देते हैं?

    1. सभी सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक (All Public Sector बैंक)
    2. सभी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक (All Regional Rural Bank), को-ऑपरेटिव बैंक (Co-operative Bank), RBI नियंत्रित निजी क्षेत्र के बैंक (RBI Controlled Private Sector Bank)
    3. SIDBI

    Note: PMEGP में ऋण देना बैंक का निजी मामला हैं| आवेदक का CIBIL Score, पिछले ऋण की स्तिथि व ऋण चुकाने की क्षमता को देखकर ही ऋण दिया जाता हैं|

    PMEGP में कौनसे प्रोजेक्ट नही लगाये जा सकते हैं?

    1. मांस – मीट से सम्बंधित कोई भी प्रोजेक्ट
    2. बीड़ी, पान और सिगरेट से सम्बन्धित कोई भी प्रोजेक्ट
    3. पर्यावरण को नुकसान पहुचाने वाले प्रोजेक्ट
    4. 75 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक की थेली का प्रोजेक्ट
    5. चाय, कॉफ़ी, रबर के उत्पादन का प्रोजेक्ट

    PMEGP में आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज (Documents) आवश्यक हैं?

    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • जाती प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
    • ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र (Rural Area Certificate)
    • प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report)
    • कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (Skill Development Training Certificate), यदि उपलब्ध हो तो|

    PMEGP में अनुदान मिलने की क्या प्रक्रिया हैं?

    1. सबसे पहले PMEGP में आवेदन करना होता हैं| PMEGP का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता हैं| आवेदन करने के बाद एक यूनिक आवेदन आई डी बनती हैं| जिससे रसीद (Acknowledgement) को प्रिंट किया जा सकता हैं|
    2. नए प्रोजेक्ट और पूर्व में PMEGP में लगे प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म उपलब्ध हैं|
    3. आवेदन करने के 5 दिन के अन्दर नोडल ऑफिसर द्वारा आप से सम्पर्क किया जाता हैं| नोडल ऑफिसर आवेदन को क्रॉस चेक करता हैं| और गलती पाए जाने पर आवेदन में सुधार करता हैं|
    4. सुधार करने के बाद नोडल ऑफिसर आवेदन को एक नंबर देता हैं| जो आवेदक की योग्यता, वित्तीय स्तिथि और प्रोजेक्ट के अनुसार तय होता हैं|
    5. इस स्कोर के 50 से कम होने पर आवेदन को रद्द (Reject) कर दिया जाता हैं|
    6. यह स्कोर 50 से ज्यादा होने पर आवेदन को 10 लाख तक के प्रोजेक्ट की सहमती देकर वित्तीय संस्थान भेजा जाता हैं|
    7. यह स्कोर 60 से ज्यादा होने पर आवेदन को 10 लाख से अधिक तक के प्रोजेक्ट की सहमती देकर वित्तीय संस्थान को भेजा जाता हैं|
    8. यदि आवेदक नोडल अधिकारी के स्कोर देने के निर्णय से संतुष्ट नही हैं तो वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता हैं| जिसका समाधान 48 घंटे के अन्दर करना आवश्यक हैं|
    9. वित्तीय संस्थान/ बैंक द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर 30 दिन के अन्दर ऋण के आवेदन को पास या रद्द करना होता हैं| बैंक द्वारा 30 दिन में कार्यवाही नही करने पर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं| जिसका समाधान 48 घंटे के अन्दर हो जाता हैं|
    10. यदि बैंक द्वारा ऋण दिया जाता हैं तो ऋण के Sanction Letter की कॉपी आवेदक और नोडल ऑफिसर को भेजी जाती हैं|
    11. Sanction Letter मिलने के बाद आवेदक को 30 दिन के अन्दर अपना योगदान (Own Contribution) और EDP से ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र बैंक में जमा करवाना होता हैं|
    12. Entrepreneurship Development Programme (EDP) प्रशिक्षण देने वाला एक कार्यक्रम हैं| जिसमे व्यापार के दिन प्रतिदिन में काम आने वाली जानकारियाँ दी जाती हैं| इस ट्रेनिंग को 2 तरह से पूरा किया जा सकता हैं|
      1. ऑनलाइन माध्यम से करने पर 60 घंटे की उपस्तिथि देनी होती हैं|
      2. ऑफलाइन माध्यम से करने पर 10 दिन की उपस्तिथि देनी होती हैं|
    13. ऋण उठाने से पहले आवेदक को स्वयं का हिस्सा बैंक में जमा करना होता हैं|
      • नए प्रोजेक्ट के लिए
        1. सामान्य वर्ग के आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 10%
        2. विशेष वर्ग के आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 5%
      • पूर्व में PMEGP में स्थापित प्रोजेक्ट के लिए
        1. सभी वर्ग के आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 10%
    14. आवेदक का योगदान (Own Contribution) और EDP प्रमाण पत्र मिलने के बाद बैंक द्वारा ऋण दिया जाता हैं| और साथ ही अनुदान (Subsidy) के लिए ऑनलाइन क्लेम लगाया जाता हैं|
    15. निचे बताई गई शर्त पूरी होने पर अनुदान (सब्सिडी) की राशि बैंक में भेज दी जाती हैं|
      1. ऑनलाइन क्लेम लगाने से पहले बैंक द्वारा ऋण दे दिया गया हैं|
      2. आवेदक द्वारा EDP का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हैं|
      3. आवेदक ने स्वयं का योगदान समय पर जमा करवा दिया था|
    16. सभी शर्त पूरी होने पर 24 घंटे में बैंक के पास अनुदान की राशि आ जाती हैं|
    17. अनुदान की राशि प्राप्त होने के बाद 24 घंटे के अन्दर इसे आवेदक के नाम पर 3 साल के टर्म डिपाजिट के रूप में जमा कर दी जाती हैं|
    18. इस टर्म डिपाजिट पर कोई ब्याज नही दिया जाता हैं| और टर्म डिपाजिट के बराबर के ऋण पर कोई ब्याज चार्ज नही किया जाता हैं|
    19. यदि 3 वर्ष में आवेदक द्वारा किसी भी कारण से ऋण समय पर नही चुकाया जाता हैं तो अनुदान (सब्सिडी) की राशि को पुनः सरकार को लौटा दिया जाता हैं|
    20. पंजीकृत आवेदक को अपने व्यवसाय के बाहर अपनी दुकान का नाम, ऋण देने वाले बैंक और PMEGP का जिक्र करना होता हैं|
    21. ऋण मिलने के 2 साल बाद थर्ड पार्टी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता हैं|
    22. थर्ड पार्टी फिजिकल वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पुरे होने और 3 वर्ष का लॉक इन अवधि (Lock In Period) पूरी होने के बाद बैंक द्वारा अनुदान की राशि को ऋण में जमा कर दिया जाता हैं|

    FAQs 

    परिवार मतलब पति और उनकी पत्नी|

    एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही योजना में आवेदन कर सकता हैं|

    हाँ, परन्तु PM विश्वकर्मा योजना में मिले ऋण का भुगतान करने के बाद ही PMEGP योजना में आवेदन किया जा सकता हैं| 

    नही, PMEGP योजना का लाभ लेने के बाद PM विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन नही किया जा सकता हैं|

    1. सभी क्षेत्र जिन्हें रेवेन्यु रिकॉर्ड के अनुसार गाँव माना गया हैं| और

    2. सभी क्षेत्र जहाँ पंचायत राज चलता हैं|

    PMEGP योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होता हैं| जिसकी लिंक यह हैं https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp

    Leave a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Scroll to Top