Central Sector Interest Subsidy(CSIS): प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PMUSP).

pmusp-csis

PM-USPY केंद्र सरकार की एक योजना हैं| इस योजना को Central Sector Interest Subsidy (PM-USP CSIS) योजना भी कहा जाता हैं| इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से असमर्थ विद्यार्थियो को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना हैं| इसमें एजुकेशन लोन पर एक निश्चित अवधि तक लगे ब्याज का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं|

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    Central Sector Interest Subsidy (CSIS) में कौन आवेदन कर सकता हैं?

    • विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 4.5 लाख रूपये तक हैं|
    • विद्यार्थी जो प्रोफेशनल या तकनिकी कोर्स कर रहे हैं|
    • अनुदान (सब्सिडी) के लिए आवेदन स्नातक (Graduation) या स्नातकोत्तर (Post Graduation) डिग्री में के किसी एक के लिए ही किया जा सकता हैं| स्नातक (Graduation) और स्नातकोत्तर (Post Graduation) का एक साथ डिग्री कोर्स होने पर दोनों के लिए आवेदन किया जा सकता हैं|
    • यदि विद्यार्थी द्वारा पूर्व में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की समान प्रकार की योजना में लाभ लिया गया हैं तो वे आवेदन नही कर सकते हैं|
    • विद्यार्थी द्वारा अनुशासन या शैक्षणिक कारणों से बीच में कोर्स छोड़ने पर अनुदान (सब्सिडी) नही दिया जाएगा|
    • विद्यार्थी को इंडियन बैंक एसोसिएशन (Indian Bank Association) की एजुकेशन लोन स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन करना होता हैं|

    CSIS में आवेदक को क्या लाभ दिए गए हैं?

    • CSIS में 10 लाख रूपये तक के एजुकेशन लोन में मोरेटोरियम अवधि (Moratorium Period) तक लगे ब्याज का अनुदान दिया जाता हैं|
    • 10 लाख रूपये से ज्यादा का लोन होने पर ब्याज का अनुदान (Interest Subsidy) 10 लाख रूपये पर लगे ब्याज पर ही मिलता हैं|
    • योजना में मोरेटोरियम अवधि (Moratorium Period) का मतलब डिग्री कोर्स की अवधि + 1 साल हैं| इस अवधि के दौरान लगे ब्याज का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं|
    • 5 लाख रूपये तक के लोन पर Collateral Security (Mortgage) नही देनी होती हैं|

    CSIS में कौनसे बैंक ऋण देते हैं?

    • सभी सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक (All Public Sector बैंक)
    • सभी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक (All Regional Rural Bank), को-ऑपरेटिव बैंक (Co-operative Bank), RBI नियंत्रित निजी क्षेत्र के बैंक (RBI Controlled Private Sector Bank)
    • इस योजना में ऋण देने के लिए बैंक को इंडियन बैंक एसोसिएशन की एजुकेशन लोन स्कीम से जुड़ना होता हैं|

    कौनसे कॉलेज/ यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल या तकनिकी कोर्स करने पर CSIS में अनुदान मिलता हैं?

    CSIS में अनुदान के लिए निचे बताई गई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोर्स करना होता हैं –

    1. सेंट्रल फंडेड तकनिकी संस्थान/ Central Funded Technical Institutions (CFTI) –
      CFTI में कुल 121 संस्थान हैं| जिनकी सूची निचे दी गई हैं-
      • Indian Institute of Technology (IITs) – 23
      • Indian Institute of Management (IIMs) – 21
      • Indian Institute of Science (IISc) – 1
      • Indian Institute of Science Education and Research (IISERs) – 7
      • Indian Institute of Information Technology (IIITs) – 25
      • National Institute of Technology (NITs) – 31
      • National Institute of Technical Teacher’s Training & Research (NITTTRs)  – 4
      • School of Planning and Architecture (SPA) – 3
      • North Eastern Regional Institute of Science and Technology (NERIST) – 1
      • Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (SLIET) – 1
      • National Institute of Industrial Engineering (NITIE) – 1
      • National Institute of Advance Manufacturing Technology (NIAMT) – 1
      • Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering & Technology (GKCIET) – 1
      • Central Institute of Technology, Kokrajhar – 1
                                                              Total                           121 
    1. Institutions of National Importance (INI) –
      INI की लिस्ट निचे बताई गई लिंक से देखी जा सकती हैं –
      https://www.education.gov.in/institutions-national-importance
    1. NAAC से मान्यता प्राप्त संस्थान/ NAAC accredited universities/ institutions –
      NAAC से मान्यता प्राप्त संस्थान की लिस्ट निचे बताई गई लिंक से देखी जा सकती हैं –
      https://assessmentonline.naac.gov.in/public/index.php/hei_dashboard
    1. NBA से मान्यता प्राप्त संस्थान/ NBA recognised professional courses –
      NBA से मान्यता प्राप्त संस्थान की लिस्ट निचे बताई गई लिंक से देखी जा सकती हैं –
      https://www.nbaind.org/Accreditationprogram

    CSIS स्कीम में आवेदन कैसे किया जाता हैं?

    1.  सबसे पहले आवेदक को बैंक में लोन के लिए आवेदन करना होता हैं|
    2. बैंक द्वारा कागज जाँच होने के बाद लोन की राशि सीधे कॉलेज/ यूनिवर्सिटी में फीस के रूप में जमा होती हैं|
    3. सामान्यतः कोर्स की अवधि तक मोरेटोरियम अवधि रहती हैं| जिसके दौरान  ऋण का भुगतान नही करना होता हैं|
    4. परन्तु बैंक द्वारा मोरेटोरियम अवधि के दौरान भी मासिक रूप से ब्याज चार्ज किया जाता हैं|
    5. ब्याज की सब्सिडी के लिए बैंक को हर तिमाही के बाद सब्सिडी का क्लेम लगाना होता हैं|
    6. क्लेम लगाने के बाद सब्सिडी बैंक में लोन खाते में जमा होती हैं| 
    7. जब विद्यार्थी द्वारा लोन की EMI भरनी शुरू की जाती हैं उस दौरान उन्हें सब्सिडी से प्राप्त राशि का फायदा मिलता हैं|

    FAQs

    हाँ, सब्सिडी के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन की एजुकेशन लोन स्कीम के अनुसार लोन लेना आवश्यक हैं|

    CSIS में सब्सिडी के लिए आवेदन बैंक को वार्षिक रूप से करना होता हैं| सब्सिडी क्लेम लगाने में देरी होने पर सब्सिडी नही मिलती हैं|

    सब्सिडी का पैसा सीधा विद्यार्थी के लोन खाते में जमा होता हैं|

    नंबर 011- 20862360 
    ई मेल es3.edu@nic.in 

    CSIS स्कीम में अधिकतम  10 लाख रूपये पर लगे ब्याज पर सब्सिडी दी जाती हैं|

    कोर्स की अवधि और 1 साल तक की अवधि को मोरेटोरियम अवधि माना गया हैं| इस अवधि के दौरान लगे ब्याज का अनुदान दिया जाता हैं|

    CSIS स्कीम के लिए Canara Bank को नोडल बैंक बनाया गया हैं|

    नंबर 080-22128044
    ई मेल hogps@canarabank.com

    जिस बैंक के माध्यम से स्कीम को लागु किया जाता हैं उसे नोडल बैंक कहते हैं| सब्सिडी का पैसा इसी बैंक के माध्यम से ऋण देने वाली बैंक में जमा होता हैं|

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