आयकर की धारा 194C contractor को भुगतान पर TDS काटने की बात करता हैं|
Content –
- धारा 194C में TDS किसे काटना होता हैं?
- धारा 194C में कौनसे Contract शामिल होते हैं?
- धारा 194C के अंतर्गत TDS किस स्तिथि में काटना होता हैं? (What is the threshold limit for deduction of TDS U/S 194C?)
- धारा 194C के अंतर्गत TDS की दर क्या हैं? (What is the rate of TDS u/s 194C?)
धारा 194C में TDS किसे काटना होता हैं?
- Individual या Hindu Undivided Family (HUF) की स्तिथि में –
Businessman को – 1 करोड़ से ज्यादा sales होने पर|
Service Provider को – 50 लाख से ज्यादा sales होने पर|
- Partnership Firm/ Limited Liability Partnership (LLP)
- Company
Note – Individual या HUF द्वारा व्यक्तिगत उद्देश्य (Personal Purpose) के लिए Contractor को किये गए भुगतान पर TDS काटने की आवश्यकता नही होती हैं|
धारा 194C में कौनसे Contract शामिल होते हैं?
- विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट (Advertising)
- प्रसारण और टेलीकास्टिंग (Broadcasting and Telecasting)
- रेलवे के अलावा अन्य परिवहन के किसी माध्यम से माल और यात्रियों की ढुलाई| (Carriage of goods and passengers by any mode of transportation, other than railways.
- Catering Contract etc.
धारा 194C के अंतर्गत TDS किस स्तिथि में काटना होता हैं? (What is the threshold limit for deduction of TDS U/S 194C?)
- एक लेनदेन के लिए 30,000 या उससे ज्यादा रूपये का भुगतान करने पर TDS काटना होता हैं|
- एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के साथ एक से ज्यादा लेनदेन हो रहे हैं और एकल रूप से लेनदेन 30,000 रूपये से कम के हैं तो सभी लेनदेन को मिलाकर 1,00,000 रूपये से ज्यादा होने पर TDS काटना आवश्यक होता हैं|
धारा 194C के अंतर्गत TDS की दर क्या हैं? (What is the rate of TDS u/s 194C?)
- Individual या HUF को भुगतान करने पर 1% की दर से TDS काटना होता हैं|
- अन्य किसी को भुगतान करने पर 2% की दर से TDS काटना होता हैं|
- रूपये प्राप्त करने वाले द्वारा PAN कार्ड नही दिए जाने पर 20% की दर से TDS काटना होता हैं|