Income Tax Section 194H: TDS on Payment of Commission or Brokerage

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आयकर की धारा 194H कमीशन के भुगतान पर TDS काटने की बात करता हैं|

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    धारा 194H में TDS किसे काटना होता हैं? (Who is liable to deduct TDS u/s 194H)

    1. Individual या Hindu Undivided Family (HUF) की स्तिथि में –
      • Businessman को – 1 करोड़ से ज्यादा sales होने पर|
      • Service Provider को – 50 लाख से ज्यादा sales होने पर|
    2. Partnership Firm/ Limited Liability Partnership (LLP)
    3. Company

    धारा 194H के अंतर्गत TDS किस स्तिथि में काटना होता हैं? (What is the threshold limit for deduction of TDS U/S 194H?)

    • एक वित्तीय वर्ष में 15,000 रूपये से ज्यादा कमीशन का भुगतान करने पर TDS काटना होता हैं|

    धारा 194H के अंतर्गत TDS की दर क्या हैं? (What is the rate of TDS u/s 194H?)

    1. धारा 194H के अनुसार 5% की दर से TDS काटना होता हैं|
    2. जिनका TDS काटा जा रहा हैं उनके द्वारा PAN नंबर नही दिए जाने पर 20% की दर से TDS काटना होता हैं|

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