Income Tax Section 194J: TDS On Professional or Technical Fees

आयकर की धारा 194J प्रोफेशनल फीस पर TDS काटने की बात करता हैं|

Content –

  1. धारा 194J में TDS किसे काटना होता हैं? (Who should deduct TDS u/s 194J?)
  2. धारा 194J में TDS किस पर काटा जा सकता हैं? (On whom can TDS be deducted u/s 194J?)
  3. धारा 194J में कौन कौनसी फीस शामिल होती हैं? (Which fees are included u/s 194J?)
  4. धारा 194J के अंतर्गत TDS किस स्तिथि में काटना होता हैं? (What is the threshold limit for deduction of TDS U/S 194J?)
  5. धारा 194J के अंतर्गत TDS की दर क्या हैं? (What is the rate of TDS u/s 194J?)

 

धारा 194J में TDS किसे काटना होता हैं? (Who should deduct TDS u/s 194J?)

  1. Individual या Hindu Undivided Family (HUF) की स्तिथि में –
  • Businessman को – 1 करोड़ से ज्यादा sales होने पर|
  • Service Provider को – 50 लाख से ज्यादा sales होने पर|
  1. Partnership Firm/ Limited Liability Partnership (LLP)
  2. Company

Note – Individual या HUF द्वारा व्यक्तिगत उद्देश्य (Personal Purpose) के लिए Contractor को किये गए भुगतान पर TDS काटने की आवश्यकता नही होती हैं|

 

धारा 194J में TDS किस पर काटा जा सकता हैं? (On whom can TDS be deducted u/s 194J?)

  1. Section 194A के अनुसार केवल भारतीय (Resident) को ब्याज के भुगतान पर TDS काटना होता हैं|
  2. गैर भारतीय (Non Resident) को ब्याज का भुगतान करने पर धारा 195 के अनुसार TDS काटना होता हैं|

 

धारा 194J में कौन कौनसी फीस शामिल होती हैं? (Which fees are included u/s 194J?)

  1. प्रोफेशनल सर्विस के लिए फीस
  2. तकनिकी सर्विस के लिए फीस
  3. वेतन के अतिरिक्त कम्पनी के डायरेक्टर को किया गया फीस का भुगतान (वेतन पर धारा 192 के अनुसार TDS काटा जाता हैं|)
  4. रॉयल्टी

 

धारा 194J के अंतर्गत TDS किस स्तिथि में काटना होता हैं? (What is the threshold limit for deduction of TDS U/S 194J?)

एक वित्तीय वर्ष में 30,000 रूपये से ज्यादा की प्रोफेशनल फीस या तकनिकी फीस या रॉयल्टी का भुगतान करने पर धारा 194J के अंतर्गत TDS काटना होता हैं|

 

धारा 194J के अंतर्गत TDS की दर क्या हैं? (What is the rate of TDS u/s 194J?)

  1. तकनिकी सर्विस या रॉयल्टी के भुगतान पर –

2% की दर से TDS काटना होता हैं|

  1. प्रोफेशनल फीस के भुगतान पर –

10% की दर से TDS काटना होता हैं|

  1. जिनका TDS काटा जा रहा हैं उनके द्वारा पैन नंबर नही दिए जाने पर 20% की दर से TDS काटना होता हैं|

 

 

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