इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 195 गैर नागरिक को किये गए भुगतान पर TDS काटने की बात करता हैं|
Content:
- धारा 195 में TDS किसे काटना होता हैं?
- धारा 195 में TDS किस पर काटा जाता हैं?
- किस सीमा (threshold limit) से ज्यादा भुगतान पर धारा 195 में TDS काटना होता हैं?
- धारा 195 के अंतर्गत TDS की दर क्या हैं?
- गैर नागरिक को भुगतान किये जाने पर अन्य Compliances.
धारा 195 में TDS किसे काटना होता हैं?
कोई भी व्यक्ति जो गैर भारतीय (Non Resident) को भुगतान करता हैं| उदहारण के लिए Proprietor, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ट्रस्ट आदि|
धारा 195 में TDS किस पर काटा जाता हैं?
धारा 195 में गैर नागरिक पर TDS काटा जाता हैं|
किस सीमा (threshold limit) से ज्यादा भुगतान पर धारा 195 में TDS काटना होता हैं?
- धारा 195 में कोई सीमा नही बताई गई हैं| अतः गैर नागरिक को 1 रूपये का भुगतान करने पर भी TDS काटना होता हैं|
- केवल उन भुगतान पर ही TDS काटना होता हैं जो भारत में कर योग्य (Taxable) होते हैं| वह भुगतान जो भारत में कर योग्य नही (Exempt) होते हैं उन भुगतान पर TDS नही काटा जा सकता हैं|
धारा 195 के अंतर्गत TDS की दर क्या हैं?
धारा 195 में अलग अलग लेनदेन पर TDS की दर अलग अलग हैं|
- गैर भारतीय द्वारा भारत में किये गए निवेश से आय पर 20% की दर से TDS काटा जाता हैं| कुछ उदाहरण निचे बताये गए हैं-
- बैंक/ पोस्ट ऑफिस में Fixed Deposit/ Recurring Deposit पर ब्याज की आय|
- पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर द्वारा पूंजी निवेश पर ब्याज की आय|
- भारतीय कम्पनी के शेयर पर डिविडेंड (Dividend) से आय|
- रॉयल्टी या तकनिकी सर्विस के लिए दी गई फीस पर 20% की दर से TDS काटना होता हैं|
- निचे बताई गई सम्पति से Long Term Capital Gain होने पर 10% की दर से TDS काटा जाता हैं|
- भारतीय कंपनी के शेयर बेचने से
- भारतीय कम्पनी के debenture/ bonds को बेचने से
- सरकार द्वारा जारी securities को बेचने से|
- कोई अन्य Long Term Capital Gain होने पर 20% की दर से TDS काटा जाता हैं|
- Short Term Capital Gain होने पर 10% की दर से TDS काटा जाता हैं|
- Foreign Currency में उधार किये गए रूपये पर ब्याज के भुगतान पर 20% की दर से TDS काटना होता हैं|
- कार्ड गेम (Card Game), लाटरी (Lottery), क्रॉस वर्ड पजल (Crossword Puzzle), होर्स रेस (Horse Race), ऑनलाइन गेम (Online Game) में रूपये जितने पर 30% की दर से TDS काट कर भुगतान किया जाता हैं|
- किसी भी अन्य आय के भुगतान पर 30% की दर से TDS काट कर भुगतान किया जाता हैं|
गैर नागरिक को भुगतान किये जाने पर अन्य Compliances.
जो भी व्यक्ति गैर नागरिक को भुगतान करता हैं उसे लेनदेन की पूरी और सही जानकारी अपने Assessing Officer (AO) को Form 15CA और 15CB में देनी होती हैं| जानकारी नही देने पर इनकम टैक्स की धारा 271-I के अंतर्गत 1 लाख रूपये की पेनल्टी लग सकती हैं|