RIPS 2022: Subsidy given to MSME Unit

rips-2022-subsidy-to-msme
Table of Contents
    Add a header to begin generating the table of contents

    MSME में कौनसे उद्यम आते हैं?

    MSME का मतलब Micro, Small and Medium Enterprise होता हैं|

    • Micro Enterprise: ऐसा उद्योग जहाँ प्लांट और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रूपये से कम हो|
    • Small Enterpriseऐसा उद्योग जहाँ प्लांट और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम हो|
    • Medium Enterpriseऐसा उद्योग जहाँ प्लांट और मशीनरी में निवेश 10 करोड़ से अधिक लेकिन 50 करोड़ से कम हो|

    Note: प्लांट और मशीनरी में निवेश की राशि 50 करोड़ रूपये से अधिक होने पर RIPS 2022 में Manufacturing Unit के रूप में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं|

    RIPS 2022 में MSME को क्या लाभ दिए गए हैं?

    1. Investment Subsidy: उत्पादन (Production) शुरू होने बाद से 7 साल के दौरान SGST में किए गए भुगतान का 75% सब्सिडी दी जाती हैं|

    Example – एक MSME सेक्टर के उद्योग ने 2 करोड़ रूपये निवेश के साथ ऑइल मिल शुरू की| उत्पादन की शुरुआत 01.04.2023 को की गई थी| 01.04.2023 से 31.12.2023 तक इनपुट होने के कारण SGST भुगतान करने की जरुरत नही पड़ी| पहली बार SGST जनवरी 2024 में देय (Due) हुआ|

    इस उद्योग को 7 वर्ष (01.04.2023 से 31.03.2030) तक SGST में किये गए भुगतान का 75% सब्सिडी मिलेगी| यहाँ ध्यान रहे की tax का भुगतान देय होने के बाद किया जाना चाहिए| जनवरी 2024 में SGST देय (Due) होने के बाद किये गए भुगतान पर सब्सिडी दी जाती हैं|

     

    1. Interest Subsidy: लोन पर लगे ब्याज पर 5 वर्ष के लिए सब्सिडी दी जाती हैं| सब्सिडी की दर निचे बताई गई हैं –
      • 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का लोन – 6% Interest Subsidy Per Year 
      • 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का लोन – 4% Interest Subsidy Per Year 
      • 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का लोन – 3% Interest Subsidy Per Year 

     Example – एक MSME सेक्टर के उद्योग ने 15 करोड़ रूपये निवेश के साथ ऑइल मिल शुरू की| जिसमे से 12 करोड़ रूपये बैंक से लोन किया गया था| बैंक द्वारा 10% की दर से Interest लिया जाता हैं| वर्ष के दौरान कुल 1.2 करोड़ रूपये interest का भुगतान किया गया|
    सब्सिडी की गणना –
    1 करोड़ से 5 करोड़ तक 6% सब्सिडी – 30 लाख रूपये 
    5 करोड़ से 10 करोड़ तक 4% सब्सिडी – 20 लाख रूपये
    10 करोड़ से 12 करोड़ तक 3% सब्सिडी – 6 लाख रूपये 
    कुल सब्सिडी 56 लाख रूपये|

     

    1. Exemption: MSME उद्यम को निचे बताये लाये चार्ज से छुट दी गई हैं –
      • Electricity Duty: लाइट बिल में लगने वाली electricity duty की 7 वर्ष के लिए 100% छुट दी गई हैं|
      • Mandi Fee: मंडी द्वारा लगाई जाने वाली फीस से 7 वर्ष के लिए 100% छुट दी गई हैं|
      • Land Tax: सरकार द्वारा लिए जाने वाले Land Tax से 7 वर्ष के लिए 100% छुट दी गई हैं|
      • Stamp Duty: उद्यम लगाने के लिए ख़रीदी गई जमीन पर Stamp Duty की छुट दी गई हैं|
      • Conversion Charges: उद्यम लगाने के लिए जमीन को Commercial में convert करवाने पर Conversion Charge पर 100% की छुट दी गई हैं|
    1. Employment Generation Subsidy: यदि उद्यम पर EPF और ESI लागु होते हैं तो उद्यमी द्वारा EPF और ESI में जमा कराई गई राशि का 50% सब्सिडी 7 वर्ष तक दी जाती हैं|
    1. Green Incentive: MSME उद्यम को निचे बताये गए Green Incentives दिए गए हैं –
      1. Water Conservation Incentive:
        • Govt. Agency द्वारा water audit करवाने पर कुल audit fees का 50% सब्सिडी अधिकतम 2 लाख रूपये|
        • Govt. Agency द्वारा water audit के दौरान बताये गए water equipment लगवाने पर कुल लागत का 25% सब्सिडी अधिकतम 20 लाख रूपये|
      2. Waste Management:

        • Waste Management के लिए लगाई गई मशीनरी की कुल लागत का 50% सब्सिडी अधिकतम 1 करोड़ रूपये|
    1. Other Incentive: MSME उद्यम को निचे बताये गए other incentives भी दिए गई हैं –
      1. Quality Certification Incentive: Govt. Agency से quality certificate लेने के लिए किये गए खर्च का 50% सब्सिडी अधिकतम 25 लाख रूपये|
      2. IP Creation Incentive: Patent लेने के लिए किये गए खर्च का 75% सब्सिडी अधिकतम 5 लाख रूपये|
      3. Fund Raising Incentive: SME Platform के माध्यम से fund जुटाने के लिए किये गए खर्च का 50% सब्सिडी अधिकतम 5 लाख रूपये|

    RIPS 2022 में आवेदन करने की क्या प्रक्रिया हैं?

    1. Stamp Duty की छुट के लिए आवेदन –
      • जमीन (Land) खरीदने से पहले आवेदक को Stamp Duty की छुट के लिए आवेदन करना होता हैं|
      • 7 दिन में सरकार द्वारा Stamp Duty की छुट के लिए Entitlement Certificate (EC) दे दिया जाता हैं|
      • EC प्राप्त होने के बाद आवेदक को जमीन खरीदनी होती हैं|
    2.  Conversion Charge की छुट के लिए आवेदन –
      • ख़रीदी गई जमीन commercial नही होने पर उसे convert करके commercial करवाना होता हैं|
      • Convert करने से पहले Conversion Charge से छुट के लिए आवेदन करना होता हैं|
      • 7 दिन में सरकार द्वारा Conversion Charge की छुट के लिए Entitlement Certificate (EC) दे दिया जाता हैं|
      • EC प्राप्त होने के बाद आवेदक को जमीन Convert करवानी होती हैं|
    3. Other Benefits के लिए आवेदन –
      • Stamp Duty का लाभ लेने के बाद 12 माह के अन्दर जमीन (Land) ख़रीदनी होती हैं|
      • 12 माह पुरे होने के बाद अगले 36 महीने में बिल्डिंग बनवानी होती हैं और मशीनरी ख़रीदनी होती हैं| और उत्पादन शुरू करना होता हैं|
      • 36 माह पुरे होने के बाद अगले 3 माह के अन्दर Interest Subsidy, SGST Subsidy, Land Tax, Mandi Fees और Electricity Duty की छुट के लिए आवेदन करना होता हैं|
      • आवेदन करने के बाद 1.5 माह के अन्दर Entitlement Certificate (EC) दे दी जाती हैं|

    Leave a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Scroll to Top